scriptऋण निपटारे के बाद भी नहीं मिली राहत, एसबीआई पर लगा 2.5 लाख रुपए का जुर्माना | Jagdalpur News: SBI Bank fined Rs 2.5 lakh at the rate of Rs 5,000 per day | Patrika News
जगदलपुर

ऋण निपटारे के बाद भी नहीं मिली राहत, एसबीआई पर लगा 2.5 लाख रुपए का जुर्माना

Jagdalpur News: होम लोन की ईएमआई की राशि का संपूर्ण भुगतान करने के बाद भी 30 दिनों की अवधि के भीतर भूमि से संबंधित दस्तावेज बैंक ने प्रदान नहीं किए

जगदलपुरJun 19, 2025 / 12:21 pm

Laxmi Vishwakarma

एसबीआई पर लगा 2.5 लाख रुपए का जुर्माना (Photo source- Patrika)

एसबीआई पर लगा 2.5 लाख रुपए का जुर्माना (Photo source- Patrika)

Jagdalpur News: जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को एक प्रकरण में भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा को 2 लाख 50 हज़ार रुपए का जुर्माना और मानसिक क्षति के लए 5 हज़ार रुपए दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।
दरअसल जगदलपुर निवासी सरोज देवी और अखिलेश कुमार चौहान ने भारतीय स्टेट बैंक की कलेक्ट्रेट शाखा से होम लोन की सुविधा प्राप्त की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा होम लोन प्रदान करने के लिए आवेदक की अचल संपत्ति की दस्तावेज अपने अधिपत्य में रखे गए थे। होम लोन की ईएमआई की राशि का संपूर्ण भुगतान करने के बाद भी 30 दिनों की अवधि के भीतर भूमि से संबंधित दस्तावेज बैंक ने प्रदान नहीं किए।
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Jagdalpur News: आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत पेश करने की। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि भारतीय स्टेट बैंक एक बैंकिंग संस्थान है एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934 एवं रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रदत दिशा निर्देशों का पालन करना बैंक का दायित्व है।
जिसके अनुसार ऋण अदाएगी के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा अपने अधिपत्य में रखे गए दस्तावेजों को वापस दिया जाना है। आवेदकगण को भूमि से संबंधित दस्तावेज 30 दिनों के भीतर प्रदान न कर बैंक द्वारा सेवा में कमी एवं व्यवसायिक कदाचरण किया गया है।
होम लोन की संपूर्ण अदायगी के पश्चात आवेदकग को दस्तावेज दिए जाने में हुए विलंब की अवधि 50 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 हजार रुपए की दर से कुल 2 लाख 50 हज़ार रुपए का जुर्माना बैंक पर किया गया है। आवेदकगण को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 5 हजार रुपए अलग से दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया है।

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