Bijainagar Blackmail Case : आरोपियों के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट से मिली राहत
Bijainagar Blackmail Case Ajmer : बिजयनगर ब्लैकमेल कांड में आरोपियों के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों के परिजनों की संपत्ति तोड़ने पर यथास्थिति का आदेश दिया।
Bijainagar Blackmail Case Ajmer : राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के 5 आरोपियों के परिजन की संपत्ति तोड़ने पर यथास्थिति का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए सुनवाई 11 मार्च तक टाल दी। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने शाकिर व चार अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कई संगठनों ने आरोपियों के मकानों को ध्वस्त करने की मांग की थी। पर कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सैयद सआदत अली ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं, वहीं राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के घर नोटिस चस्पा कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी। इन संपत्तियों पर उनका अधिकार नहीं है। संपत्ति सील किए बिना सीधे ध्वस्त करने की कार्रवाई भी नियमों के खिलाफ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की जा रही।
बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपी को जेल भेजा
बिजयनगर कस्बे में नाबालिग स्कूली छात्राओं से देहशोषण, ब्लैकमेल करने एवं धर्मांतरण का प्रयास मामले में पुलिस ने आरोपी आमान उर्फ अमन मंसूरी को अजमेर पोक्सो न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान कार्यवाही करते हुए वांछित आरोपी तारों का खेड़ा बिजयनगर निवासी आमान उर्फ अमन मंसूरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को अजमेर पोक्सो न्यायालय में वीसी के माध्यम से पेश किया, जहां उसे जेल भेजने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि प्रकरण में अब तक 14 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है।
पुलिस अब इस मामले में लिप्त आरोपी शोहल उर्फ सोयल मंसूरी, मो. लुकमान, अफराज, रेहान उर्फ रेयान, आशिक कुरैशी, करीम कुरैशी, अब्दुल हकीम, जावेद व आमान उर्फ अमन मंसूरी तथा कैफे संचालक श्रवण चौधरी व सांवरलाल को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी 11 आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा जा चुका है, वहीं तीन विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को निरुद्ध कर सुधार गृह भेजा जा चुका है।