बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (ब्लॉक) कर दिया जाएगा। इस सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए अभ्यर्थी को 750 रुपये का पेनल्टी शुल्क देना होगा। यदि वह दोबारा अनुपस्थित रहता है, तो पेनल्टी शुल्क बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा।
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इस नए नियम का उद्देश्य अभ्यर्थियों को गंभीरता से परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें, जिनमें वे वास्तव में शामिल होना चाहते हैं। इस कदम से परीक्षा संचालन को सुचारू बनाने और राज्य सरकार के अनावश्यक खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि इन नियमों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थी इससे अवगत हो सकें।