scriptExam Guidelines : लगातार दो बार नहीं देंगे परीक्षा तो बोर्ड कर देगा ब्लॉक, एक अप्रेल से नियम लागू, जानिए नए दिशा-निर्देश | If you do not give the exam twice in a row, the board will block you, the rule will be applicable from April 1, know the new guidelines | Patrika News
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Exam Guidelines : लगातार दो बार नहीं देंगे परीक्षा तो बोर्ड कर देगा ब्लॉक, एक अप्रेल से नियम लागू, जानिए नए दिशा-निर्देश

Exam Registration Block : राजस्थान में सरकारी परीक्षा नियम सख्त, गैर-जिम्मेदार अभ्यर्थियों पर लगेगा प्रतिबंध
परीक्षा में नहीं बैठे तो ब्लॉक होगा आवेदन।

जयपुरApr 01, 2025 / 08:20 pm

rajesh dixit

Rajasthan Staff Selection Board
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार, वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों को एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य में निःशुल्क आवेदन करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते, जिससे परीक्षा संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और सरकारी खर्च भी बढ़ता है।

बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (ब्लॉक) कर दिया जाएगा। इस सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए अभ्यर्थी को 750 रुपये का पेनल्टी शुल्क देना होगा। यदि वह दोबारा अनुपस्थित रहता है, तो पेनल्टी शुल्क बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा।
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इस नए नियम का उद्देश्य अभ्यर्थियों को गंभीरता से परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें, जिनमें वे वास्तव में शामिल होना चाहते हैं। इस कदम से परीक्षा संचालन को सुचारू बनाने और राज्य सरकार के अनावश्यक खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि इन नियमों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थी इससे अवगत हो सकें।

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