श्रद्धालु को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद दो माह के भीतर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रमाणपत्र को देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय अथवा संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कराना होगा। सभी दस्तावेजों की जांच के 15 दिन के भीतर स्वीकृति जारी होगी और सहायता राशि बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
योजना की प्रमुख शर्तें
- लाभार्थी राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए।
- यात्रा केवल विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की गई हो।
- विदेश मंत्रालय की ओर से जारी यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र जरूरी है।
- एक व्यक्ति को केवल एक बार ही यह सहायता मिलेगी।
आवेदन की प्रक्रिया
सहायता के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन स्थिति में आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित कार्यालय में जमा किया जा सकता है। यदि आवेदन निर्धारित संख्या से अधिक प्राप्त होते हैं, तो कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी प्रणाली से आवेदकों का चयन किया जाएगा।
खाते में जमा होगी राशि
जोधपुर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओमप्रकाश पालीवाल ने बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले राजस्थान के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपए का अनुदान मिलता है। यात्रा पूरी करने के बाद यात्रा प्रमाण पत्र, वीजा, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास सहित अन्य दस्तावेज देवस्थान विभाग में जमा करने के बाद संबंधित श्रद्धालु के खाते में राशि जमा होती है।