मोबाइल फोन पर रहेगी रोक
परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी को मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी के पास मोबाइल फोन पाए जाने पर उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाकर पुलिस कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल-अचल सम्पति कुर्क कर जब्ती की जा सकेगी।
एक घंटे पहले उपस्थित होना होगा
परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटे पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना होगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी कारण से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र अपने साथ लेकर आना होगा। इसके अभाव में परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।