राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों (जिन पदों का 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 एवं मार्च 2025 में हो रहा है, को छोड़कर) पर उप चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाने के लिए घोषित किए गए कार्यक्रम के तहत जालोर जिले में बागोड़ा पंचायत समिति की नरसाणा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 व जैसावास ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 11, भीनमाल पंचायत समिति की पूनासा ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 9 व दासपां ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 8, जसवंतपुरा पंचायत समिति की बासड़ा धनजी ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 2, सावीधर ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 1 व डोरडा ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 5 तथा चितलवाना पंचायत समिति की गुडा हेमा ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 9, केरिया ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 9, जानवी ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 2, खासरवी ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 8, झाब ग्रा.पं. 1 व आकोली ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 9 में वार्ड पंच के उप चुनाव करवाए जाएंगे।
उप चुनाव का कार्यक्रम
चुनाव कार्यक्रमानुसार जालोर जिले में रिक्त 13 वार्ड पंचों के उप चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत 9 मई (शुक्रवार) को निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी। 14 मई को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
यह वीडियो भी देखें 15 मई को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी तथा उसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 26 मई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत मुयालय पर मतगणना करवाई जाएगी।