जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से प्रशासन ने शिक्षकों को कड़ा संदेश दिया है कि, शिक्षकीय कार्य छोड़कर दूसरे कार्य करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार और जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के दिनांक 8 अप्रेल 2025 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा गया है कि, जयमीला लकड़ा शिक्षक, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला
जशपुर के द्वारा विद्यालयीन समय का पालन नहीं किया जाता है। पब्लिक एप एवं एनडीटीवी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार-प्रसार एवं जयमीला लकड़ा के डांस करने का वीडियो वायरल है। जिससे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है।
प्रशासन ने शिक्षकों को दिया कड़ा संदेश
शिक्षिका के निलंबन आदेश प्रतिवेदन के अनुसार जयमीला लकड़ा का उक्त कृत्य से छात्र-छात्राओ का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ है, जो उनके पदीय गरिमा के विपरीत है, जो छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 7 का स्पष्ट उल्लघंन है। अत: जयमीला लकड़ा, शिक्षिका शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार को वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
जयमीला लकड़ा का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पत्थलगांव नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जयमीला लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।