ये हैं नई हिदायतें…एलटीवी की वैधता अवधि बढ़ानी आवश्यक
1- भारत में एलटीवी पर रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को अब भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।2- जोधपुर शहर में एलटीवी पर रहने वाले पाक नागरिक और उनकी एलटीवी की वैधता समाप्त हो चुकी है उन्हें एलटीवी की वैधता अवधि बढ़ानी आवश्यक होगी। यह कार्य जोधपुर शहर के एफआरओ कार्यालय में आकर करवा सकेंगे।
3- जिन पाक नागरिकों ने एलटीवी के लिए आवेदन कर रखा है या मामला विचाराधीन है, उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है।
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4- जो पाक नागरिक एलटीवी की पात्रता रखते हैं और अब तक एलटीवी के लिए आवेदन नहीं किए हैं उन्हें जल्द ही अपने वैध दस्तावेज के साथ एलटीवी आवेदन करना चाहिए। उन्हें अपना पंजीकरण एफआरओ कार्यालय में करवाना चाहिए।5- जिन पाक नागरिकों के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने अभी तक कहीं भी अपना पंजीकरण नही करवाया है। उन्हें अपने क्षेत्र के एफआरओ कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। ताकि इस संबंध में राज्य व केन्द्रीय गृह मंत्रालय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकें।
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6- ऐसी मुस्लिम महिलाएं जिनका विवाह भारतीय नागरिक से होने के कारण एलटीवी पर रह रही हैं उन्हें भी पुन: पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं है।7- स्थायीवास की सुविधा पर रहने वाले पाक नागरिकों को गृह मंत्रालय व जिला कलक्टर कार्यालय की ओर से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। जिन पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है उन्हें अपना नागरिकता प्रमाण पत्र एफआरओ कार्यालय में पेश करना होगा। ताकि उनका रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके।
8- एफआरओ जोधपुर शहर की ओर से पाक नागरिकों के पंजीकरण व एलटीवी आवेदन प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ताकि सभी पाक नागरिकों के आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाकर राहत प्रदान की जा सके। पिछले तीन दिन में पाक के 362 नागरिकों के एलटीवी आवेदन स्वीकार कर पंजीकरण किया जा चुका है।