scriptCG News: 2019 से पहले के सभी वाहनों में लगाने होंगे नए नंबर प्लेट्स, दो पहिया वाहन के लिए इतनी है शुल्क | All vehicles manufactured before 2019 will have to get new number plates | Patrika News
कवर्धा

CG News: 2019 से पहले के सभी वाहनों में लगाने होंगे नए नंबर प्लेट्स, दो पहिया वाहन के लिए इतनी है शुल्क

CG News: वाहन मालिकों को हरसंभव सुविधा दी गई है। वे चाहे तो खुद ही ऑनलाइन विभाग के वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर परिवहन सुविधा केन्द्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

कवर्धाApr 24, 2025 / 03:03 pm

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CG News: 2019 से पहले के सभी वाहनों में लगाने होंगे नए नंबर प्लेट्स, दो पहिया वाहन के लिए इतनी है शुल्क
CG News: परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अब वाहन के स्वामी ऑनलाइन ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग का वेबसाइट पर जाकर या फिर परिवहन सुविधा केन्द्र में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई थी। इसके लिए 15 अप्रैल समय था, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार के मंशानुरूप वाहनों के नंबर प्लेट में बदलाव किया गया है, जिसके लिए वाहन मालिकों को हरसंभव सुविधा दी गई है। वे चाहे तो खुद ही ऑनलाइन विभाग के वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर परिवहन सुविधा केन्द्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अलग-अलग वाहनों के लिए शुल्क तय किया गया है, जिसमें वाहन मालिक अपने वाहन के हिसाब से ऑनलाइन भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। वाहन का एचएसआरपी नंबर प्लेट तैयार होने पर मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधिकृत डीलर के पास जाकर उसे लगवा सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी मोहन लाल साहू ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रमुख वजह है चोरी की स्थिती से आसानी से ढूंढा जा सकता है। क्राईम की स्थिती में आसानी से नंबर प्लेट कैमरे में कैद हो जाते हैं चाहे व कितनी भी स्पीड में क्यों न हो। सभी नंबर एक ही फोंट व साइज में रहेंगे। ये बदलाव लोगों की सुविधा के लिए ही है। साथ नए नियम साल 2019 से पहले के पुराने वाहनों में लागू होगा। इसके बाद के वाहनों में पहले से ही इसका पालन किया जा रहा है। उन्हें हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट ही दिए जा रहे हैं।
जिला परिवहन विभाग इसके लिए प्रचार-प्रसार भी कर रहा है। वाहन के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क भी तय है, जिसके मुताबिक दो पहिया वाहन के लिए शुल्क 310 रुपए व जीएसटी के साथ 365 रुपए, तीन पहिया वाहन के लिए जीएसटी सहित 427 रुपए, चार पहिया वाहन का शुल्क 656 व भारी मालयान के लिए जीएसटी सहित 705 रुपए का शुल्क जमा कर नंबर प्लेट चेंज कर सकते हैं।

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