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CG News: जंगल सफारी में शराब पी तो खैर नहीं, वन विभाग ने कर्मचारियों को दी चेतावनी, जानें पूरा मामला मुखबिर से प्राप्त मौखिक सूचना पर 9 मार्च को आबकारी वृत्त पंडरिया के ग्राम घोघरा थाना पंडरिया में हॉफ नदी के किनारे कुछ लोग अवैध महुआ शराब का निर्माण कर रहे थे। आबकारी टीम को आता देखकर भाग गए। मौके पर प्लास्टिक जरीकेन में भरा 80 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। मौके पर 200 किलोग्राम शराब निर्माण योग्य महुआ लाहन भी बरामद हुआ जो क्षयशील होने के कारण नष्ट किया गया। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) क, च, 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया है।
वहीं
आबकारी वृत्त पंडरिया के ग्राम रामहेपुर में गोरेलाल दिवाकर के रिहायशी मकान की तलाशी ली गई। मकान के कमरे के अंदर दीवान में छिपाकर रखे हुए 113 नग पाव देशी मदिरा प्लेन की शीशी बरामद हुई। उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया।
जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे ने बताया कि आबकारी वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बशी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बोड़ला वृत्त प्रभारी अभिनव कुमार रायजादा, वृत्त स लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान, आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, जगदीश उईके, वाहनचालक डायमंड साहू का योगदान रहा।