प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 जून 2025 को ग्राम कोन्नापुर तजादूर निवासी राजकुमार को उड़ीसा से लगे ग्राम अनतपुर में वाहन क्रमांक टीएन05 एए 8098 में 500 बोरे
मक्का और ग्राम बड़े घोड़सोड़ा से फर्म प्रिया ट्रेडर्स द्वारा वाहन क्रमांक ओडी 02 एव्ही 7510 में 500 बोरे मक्का का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। दोनों ही मामलों में संबंधित पक्ष मक्का के वैध मंडी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के अंतर्गत उपज सहित दोनों वाहनों को जब्त कर थाना अनतपुर में पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। इसके पश्चात अधिनियम की धारा 19(4) के तहत नियमानुसार देय शुल्कों की पाँच गुना राशि सहित मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन शुल्क वसूला गया। इन दोनों मामलों में संबंधित व्यापारियों से कुल 1,02,080 की राशि वसूल की गई।
CG News: मंडी समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चालू विपणन सत्र 2025-26 में अब तक मक्का के
अवैध परिवहन के कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इनमें 2737 बोरे (अनुमानित वजन 1642.20 क्विंटल) मक्का पकड़ा गया, जिसका कुल मूल्य 35,37,780 आँका गया। सभी प्रकरणों में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। मंडी समिति ने व्यापारियों से अपील की है कि वे कृषि उपज के परिवहन हेतु आवश्यक वैध दस्तावेज लेकर ही क्रय-विक्रय एवं परिवहन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।