न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 नवंबर 2019 को जिले के एक ग्रामीण थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसकी 15 साल की बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 6 नवंबर को स्कूल गई थी, जो वापस नहीं लौटी। उन्हें शक है कोई उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। नाबालिग को अक्टूबर 2020 में दस्तयाब किया।
मामले में पुलिस ने आरोपी और सहआरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में 20 गवाहों के बयान करवाए व 29 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने आरोपी व सह आरोपी को 20-20 साल के कारावास सजा व आरोपी को 40 हजार के अर्थदंड व सह आरोपी को 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी अपनी मौसेरी बहन की नाबालिग सहेली को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसे 11 महीने साथ रखा। इस दौरान नाबालिग को कोटा, जोधपुर, जयपुर सहित कई जगहों ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। रिश्ते में आरोपी के भाई ने भी नाबालिग को भगा ले जाने में सहयोग किया।