UP Police Transfer 2025: पुलिस कर्मियों के तबादले जल्द, 20 अप्रैल तक मांगे गए नामांकन,इस बार होगा खास
Police Transfer DGP Headquarter Direction: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण प्रक्रिया 2025 जल्द शुरू होने जा रही है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी एडीजी जोन को निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी के नाम 20 अप्रैल तक भेजने के निर्देश दिए हैं। 10 अप्रैल तक समायोजन और चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण प्रक्रिया 2025 शुरू, डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए निर्देश
UP Police Transfer Soon: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण प्रक्रिया 2025 जल्द ही शुरू होने वाली है। इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय ने सभी एडीजी जोन को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नागरिक पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी के नामांकन 20 अप्रैल तक मुख्यालय को सौंपने होंगे। कट-ऑफ डेट 30 अप्रैल तय की गई है, और 10 अप्रैल तक समायोजन एवं चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना की ओर से सभी एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 20 अप्रैल के बाद प्राप्त होने वाले नामांकनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी।
किन पुलिसकर्मियों का तबादला होगा?
इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया में उन पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी:
जिनका विगत वर्ष में स्थानांतरण हुआ था, लेकिन वे अभी तक कार्यमुक्त नहीं किए गए हैं।
जिनका कार्यकाल पूरी अवधि के लिए पूरा हो चुका है।
पद रिक्तियों और विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा।
डीजीपी मुख्यालय द्वारा कार्यवाही पूर्ण करने की तिथि: 20 जून 2025
रेंज स्तर पर कार्यमुक्ति: 20 जून 2025
जोन स्तर पर कार्यमुक्ति: 25 जून 2025
मुख्यालय स्तर पर कार्यमुक्ति: 30 जून 2025
स्थानांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
हर जिले से पदों की स्वीकृत नियोजन, उपलब्धता, रिक्तियों और अधिकता का पूरा ब्योरा देना होगा। इसके बाद नामांकन प्राप्त होने पर डीजीपी मुख्यालय स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही पूरी करेगा।
स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
डीजीपी मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण पूर्णत: पारदर्शी और योग्यता आधारित होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।