संदीप दीक्षित ने मांगा 10 करोड़ रुपये का हर्जाना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने इन दावों का पुरजोर खंडन किया। संदीप दीक्षित ने इन आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताया है। संदीप दीक्षित अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांग रहे हैं। दीवानी मानहानि का मामला सोमवार को न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मामले को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली हा के समक्ष इस मामले में वादी संदीप दीक्षित की ओर से अधिवक्ता सरीम जावेद पेश हुए। इस बीच, संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पिछले सप्ताह आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल द्वारा जारी नोटिस में आप नेताओं को आरोपों का जवाब देने के लिए 27 जनवरी, 2025 को उपस्थित होने को कहा गया है।
‘आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए’
संदीप दीक्षित ने अपने वकील सरीम नावेद के माध्यम से दायर की गई शिकायत में AAP के दोनों नेताओं पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निराधार मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने आप को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की है। शिकायत के अनुसार, आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए थे। शिकायत में आगे बताया गया है कि आतिशी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीम शेयर की, जिसमें कैप्शन था: “भाजपा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की मदद कर रही है।”