दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विकलांगता पेंशन कोई एहसान नहीं बल्कि सैन्यकर्मियों के बलिदान की उचित स्वीकृति है। वह कठिन परिस्थतियों में और पारिवारिक सुख-सुविधाओं से दूर रहते हैं, ऐसे में विकलांगता होने पर उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली•Jul 04, 2025 / 08:20 am•
Pushpankar Piyush
दिल्ली हाईकोर्ट भवन। (फोटोः delhihighcourt.nic.in/web)
Hindi News / National News / दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की 200 अपीलें खारिज की, सेना और अर्धसैनिक बलों के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला, जानिए पेंशन को लेकर HC ने क्या कहा