लक्ष्य समूह: योजना मुख्य रूप से
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS),
निम्न आय वर्ग (LIG) और
मध्यम आय वर्ग (MIG) को लक्षित करती है। प्रत्येक वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा:
- EWS: ₹3 लाख तक
- LIG: ₹6 लाख तक
- MIG: ₹9 लाख तक
ऋण और सब्सिडी:
- इस योजना के तहत, 35 लाख रुपये तक कीमत वाले घरों के लिए 8 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
- सहायता 12 साल तक की ऋण अवधि के लिए वैध है।
- लाभार्थियों को 5 वर्षों में 1.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।
नियम और पात्रता:
- केवल वे लाभार्थी पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय योजना द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है और जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना से घर प्राप्त नहीं किया है।
- ईडब्ल्यूएस परिवारों को अपनी मौजूदा ज़मीन पर घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।
योजना के घटक:
- BLC (Beneficiary-led Construction): नए घरों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए।
- AHP (Affordable Housing Partnership): सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित 30-45 वर्ग मीटर के घर खरीदने वाले ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए।
- ARHC (Affordable Rental Housing Complex): प्रवासियों और श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास।
- CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme): गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
अस्वीकृत लाभार्थी:
- जो लोग पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना के तहत घर प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 31 दिसंबर 2023 के बाद रद्द किए गए स्वीकृत घरों को PMAY-U 2.0 में शामिल नहीं किया जाएगा।
यह योजना सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने सपनों का घर बना सकें।