PMLA का हो रहा दुरुपयोग
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की पीठ ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (
पीएमएलए) के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी को हमेशा के लिए जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने
ईडी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि पीएमएलए का दहेज कानून (धारा 498ए) की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है।
क्या है मामला?
मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ा था, इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दे दी है, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है। त्रिपाठी पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था और उन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
क्या है PMLA कानून
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत आरोपियों की जमानत मुश्किल हो जाती है। PMLA कानून में ‘ट्विन कंडीशन’ लागू होती है। इसका मतलब यह है कि आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक यह साबित न हो जाए कि उसने अपराध नहीं किया और वह आगे किसी अपराध में शामिल नहीं होगा।