हर साल 6 हजार रुपये का मिलता है अनुदान
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालभर में 6 हजार रुपये का सरकारी अनुदान मिलता है। यह राशि हर चौथे महीने 2000 रुपये की किस्त के रूप में दी जाती है। यह राशि उन किसानों को दी जाती है जो भारत के मूल निवासी हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में DBT ट्रांसफर के जरिए पैसा ट्रांसफर करती है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अगली यानी 19वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी। जिनकी ईकेवाईसी, भूमि सत्यापन और बैंक खाता आधार से लिंक होगा। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला योजना का लाभ
पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे। अब किसानों को 19वीं किस्त जारी होनी है। जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18 किस्तों में 3 करोड़ 46 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। 18वीं किस्त में योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या 9.58 करोड़ थी। दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है। जो इसकी शर्तें पूरी करते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए अपनाएं ये तरीका
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो pmkisan.gov.in पर जाएं और फार्मर कॉर्नर के तहत सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन कर दें। पीएम किसान के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास अपनी कृषि योग्य जमीन होनी जरूरी है। इसके अलावा आवेदक के नाम से जमीन की जमाबंदी एक फरवरी 2019 से पहले की होनी भी जरूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि अधिकारी, अनुमंडल कृषि अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसके तहत जिन परिवारों का एक सदस्य इस योजना का लाभ ले रहा है। उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास खुद की खेती नहीं है। एक फरवरी 2019 तक जिनकी उम्र 18 साल नहीं है। जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आवेदक के परिवार का कोई सदस्य एनआरआई है या फिर कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन है। उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर या प्रेक्टिशनर हो। इसके अलावा अगर आवेदक के परिवार के कोई सदस्य केंद्र, राज्य के पूर्व रहे हैं या वर्तमान मंत्री हैं। परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के पूर्व सदस्य रहे हैं या वर्तमान में हैं। उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी या स्वायत्ता प्राप्त संस्थान का कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी है या फिर सेवानिवृत्त होकर 10000 रुपये मासिक पेंशन का लाभार्थी है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को छूट दी गई है। इसके अलावा वो परिवार भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके परिवार में किसी सदस्य ने पिछले साल में आयकर का भुगतान किया है।