वहीं किसी प्रोग्राम में डीजे यूनिट पर अधिकतम एक साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा। नियमों के अनुसार इन यंत्रों का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक एडीएम, पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति 2 घंटे से अधिक की नहीं दी जा सकेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर में ही दी जाएगी।