25 फीसदी सीटों पर कैचमेंट क्षेत्र में होगा प्रवेश
आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। प्रवेश के बदले राज्य सरकार स्कूलों को पुनर्भरण राशि जारी करती है। बच्चों का प्रवेश कैचमेंट क्षेत्र में ही हो सकता है। यानी से बच्चा जिस ग्राम पंचायत या शहरी निकाय में है उससे बाहर उसका प्रवेश नहीं हो सकेगा।
इन बच्चों का हो सकता है प्रवेश
एक्ट के तहत बीपीएल, ढाई लाख से कम आय वाले, एचआइवी या केंसर से प्रभावित व युद्ध विधवा के बच्चों के अलावा एससी, एसटी, अनाथ, निशक्त एचआइवी व केंसर पीड़ित बच्चे निजी स्कूलों की पूर्व प्राथमिक कक्षा में निशुल्क प्रवेश पा सकते हैं। एक बार प्रवेश होने के बाद वे एक्ट के तहत आठवीं तक व राज्य सरकार की योजना के तहत बाद में 12वीं तक निशुल्क पढ़ सकेंगे। प्रवेश के लिए प्री प्राइमरी कक्षा के लिए बच्चे की आयु तीन से चार व पहली कक्षा के लिए छह से सात साल के बीच होनी चाहिए।
यूं करें आवेदन
अभिभावक प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ‘राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप‘ डाउनलोड कर भी आवेदन किया जा सकता है।