तीस करोड़ रुपए से अधिक टैक्स बाकी नेशनल लोक अदालत में नगर निगम तीस करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि वसूलने के लिए उपभोक्ताओं को पांच करोड़ रुपए से ज्यादा अधिभार में छूट देगा। निगम ने आठ हजार बकायेदारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में प्रकरण रखा है। शहर में 13 हजार 887 लोगों ने 15 करोड़ 62 लाख 27 हजार 640 रुपए संपत्तिकर नहीं जमा कर रहे हैं। इसी तरह 12 हजार 583 लोग 15 करोड़ 25 लाख 73 हजार 990 रुपए जलकर नहीं जमा रहे हैं।
लोक अदालत में 8 हजार के प्रकरणों पर समझौता नगर निगम को उम्मीद है कि आठ मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दो करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जमा होगा। लोक अदालत में जमा करने वाले लोगों को अधिकार में भारी छूट मिलेगी। उपायुक्त एसआर सिटोले ने बताया कि नेशनल लोक अदालत आठ मार्च को है। आठ हजार बकायेदारों को नोटिस जारी की है।
संपत्तिकर में 2.60 करोड़, जलकर में 2.68 करोड़ अधिभार शहर में संपत्तिकर और जलकर के बकायेदारों का पांच करोड़ रुपए से अधिक अधिकार है। इसमें संपत्तिकर का अधिभार 2 करोड़ 60 लाख 07 हजार 870 रुपए और जलकर में 2 करोड़ 68 लाख 16 हजार 520 रुपए अधिभार शामिल है। आठ हजार बकायेदारों को नोटिस जारी कर बुलाया गया है।
अधिकार में ऐसे मिलेगी छूट नेशनल लोक अदालत में बकाया जमा करने पर संपत्तिकर में 50 हजार तक 100 %। 50 से एक लाख तक 50 % और एक लाख से अधिक बकाया जमा करने पर 25 % अधिकार में छूट मिलेगी। जलकर में 10 हजार तक 100%, 10 से 50 हजार तक 75 %, 50 हजार से अधिक 50 % अधिभार में छूट दी जाएगी।
फैक्ट फाइल मद…संख्या… बकाया अधिभार संपत्तिकर 13,887 15,62,27,640 2,60,07,870 जलकर 12,583 15,25,73,990 2,68,1,6520 ———————————————————————–