आरोपी सुनील उर्फ पण्डित की ओर से एडवोकेट हरिप्रसाद सांचौरा ने अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सांचौरा ने सुनील उर्फ पण्डित की पैरवी करते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में सह आरोपी बजरंग लाल, नवीन उर्फ नवीन सेठ, प्रवीण उर्फ पप्पल के साथ संदीप लांबा उर्फ गोलू की जमानत हो चुकी है। सुनील उर्फ पण्डित ना तो एफआईआर में नामजद है ना ही उसने अपराध करने संबंधी बयान दिए हैं। वो लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
अपर लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुनील उर्फ पण्डित ने स्वयं पुलिस को बताया कि उसने अनिल छोटिया, दीपक उर्फ दीप्ति यादव समेत कुछ अन्य के साथ संदीप उर्फ शेट्टी को मारने की प्लानिंग की थी। उसने ही संदीप उर्फ शेट्टी की रैकी कर इन्हें सूचना दी। यह सब बताता है कि वो आपराधिक षडय़ंत्र में पूरी तरह शामिल रहा है। ऐसे में उसे जमानत देना न्यायोचित नहीं है।
सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-दो डॉ नरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने आदेश में कहा कि सुनील उर्फ पण्डित पर संदीप उर्फ शेट्टी की हत्या/षडय़ंत्र में शामिल होने का आरोप है। उसने पुरानी रंजिश को लेकर यह अपराध किया है। अपराध की गंभीरता व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी की ओर से पेश यह तीसरी जमानत याचिका खारिज की जाती है।
एफआईआर में यह है दर्ज संदीप उर्फ शेट्टी की हत्या के संबंध में उसके साथी हिसार निवासी संजय पंघाल ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 सितम्बर 2022 को एक मामले की पेशी पर संदीप उर्फ शेट्टी के साथ वो आठ-दस लोग दो गाडिय़ों में यहां आए थे। यहां अदालत व एसपी बंगले के बीच अनूप ढावा, दीपक उर्फ दीप्ति, अनिल उर्फ छोटिया, जोनी जुगलान समेत चार-पांच अन्य ने गोलियों से संदीप उर्फ शेट्टी को भून दिया और फरार हो गए थे। इस मामले में नागौर के दिनेश सांखला के साथ उसके परिवार/मित्र पर इसकी मुखबिरी का भी अंदेशा जताया गया था। साथ ही पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए कहा था कि वर्ष 2013 में दीपक उर्फ दीप्ति तथा अनिल उर्फ छोटिया ने मिलकर संदीप उर्फ शेट्टी के मित्र किशोरी मांझू की हत्या की। बाद में इसका बदला संदीप उर्फ शेट्टी ने दीपक उर्फ दीप्ति व अनिल उर्फ छोटिया के मित्र संदीप गोदारा की हत्या करके लिया। ये दोनों मामले हिसार के थानों में दर्ज है। संदीप गोदारा की हत्या का ही बदला लेने के लिए ही दीपक उर्फ दीप्ति, अनिल उर्फ छोटिया, अनूप ढावा समेत अन्य ने संदीप उर्फ शेट्टी की हत्या की थी।
तीन हिसार व तीन अजमेर जेल में सूत्रों का कहना है कि इस मामले में दस-ग्यारह आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जिनमें छह न्यायिक अभिरक्षा में हैं , जबकि अनिल उर्फ छोटिया अब तक फरार है। दीपक उर्फ दीप्ति, अनूप ढावा और अक्षय बालियान उर्फ सचिन हिसार जेल में व सुनील उर्फ पण्डित, केशव उर्फ गोलू के साथ जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू अजमेर जेल में हैं।
अगली सुनवाई 24 को संदीप उर्फ शेट्टी की हत्या का चश्मदीद गवाह व परिवादी संजय पंघाल अब 24 फरवरी को बयान देगा। दीपक उर्फ दीप्ति और अक्षय बालियान उर्फ सचिन के एडवोकेट ठाकुर प्रसाद राठी ने बताया कि यह चौथा मौका है। इससे पहले एक बार पेशी पर देरी तो दूसरी बार न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण बयान नहीं हो पाए, जबकि तीसरी बार खुद संजय पंघाल गैरहाजिर रहा।