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Atiq Gang Bail: जबरन धन उगाही के आरोप में गिरफ्तार अतीक गैंग के गुर्गे को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

Atiq Ahmed : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद गैंग के कथित सदस्य मोहम्मद अख्तर को सशर्त जमानत दे दी है। उस पर जबरन धन उगाही का आरोप है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी और ठोस साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने राहत दी। उसे व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी प्रतिभूति पर रिहा किया गया।

प्रयागराजFeb 09, 2025 / 09:06 am

Ritesh Singh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत, सशर्त जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत, सशर्त जमानत मंजूर

Atiq Ahmed Gang Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित अतीक अहमद गैंग के सदस्य मोहम्मद अख्तर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अख्तर पर जबरन धन उगाही का आरोप है, जिसके तहत प्रयागराज के करेली थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने मामले में ठोस साक्ष्य न होने और एफआईआर दर्ज करने में देरी को ध्यान में रखते हुए उसे व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी प्रतिभूति पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
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आरोप और याची का पक्ष

मोहम्मद अख्तर पर 8 मई 2024 को धमकाकर धन उगाही करने का आरोप है। हालांकि, उसके वकील का कहना है कि उस दिन वह जूनियर हाईस्कूल सल्लाहपुर में लिपिक के रूप में कार्यरत था और स्कूल में मौजूद था। इस घटना की एफआईआर 17 मई 2024 को दर्ज की गई थी, जिससे याची के पक्ष में संदेह उत्पन्न होता है।

कोर्ट में रखे गए तर्क

  • याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि: घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।
  • कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
  • शिकायतकर्ता स्वयं हिस्ट्रीशीटर है।
  • याची ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों का खुलासा किया है।
  • वह 21 सितंबर 2024 से जेल में बंद है।
  • उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

कोर्ट का फैसला और शर्तें

न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुनवाई के बाद पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और पर्याप्त साक्ष्यों की कमी है। इसके चलते याची को व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी प्रतिभूति पर सशर्त जमानत दी गई।
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क्या है अतीक अहमद गैंग और इसके खिलाफ कार्रवाई?

अतीक अहमद का गैंग उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों में लिप्त रहा है। विभिन्न मामलों में उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है और संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस गैंग के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।

क्या है जबरन धन उगाही का मामला?

जब किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के खिलाफ पैसे वसूले जाते हैं तो इसे जबरन धन उगाही कहा जाता है। कानूनी रूप से यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा हो सकती है।
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मामले से जुड़े अहम पहलू

  • एफआईआर दर्ज करने में देरी: घटना 8 मई को हुई थी लेकिन एफआईआर 17 मई को दर्ज हुई।
  • स्वतंत्र गवाहों की कमी: किसी भी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की।
  • शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल: शिकायतकर्ता स्वयं हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है।
  • अख्तर के खिलाफ अन्य मुकदमे: याची ने अपने खिलाफ लंबित मुकदमों का खुलासा किया है।

इस मामले के कानूनी पहलू

  • भारतीय दंड संहिता की धाराएं: जबरन वसूली से जुड़े मामलों में आमतौर पर IPC की धारा 384 (अपराध द्वारा जबरन वसूली) और 386 (जान से मारने की धमकी देकर वसूली) लगाई जाती है।
  • जमानत के नियम: यदि साक्ष्यों में संदेह होता है या एफआईआर में देरी होती है, तो कोर्ट आरोपी को जमानत दे सकता है।
  • व्यक्तिगत मुचलका और प्रतिभूति: आरोपी को जमानत के लिए कुछ आर्थिक गारंटी देनी होती है।

मामले के भविष्य पर असर

  • गैंग के अन्य सदस्यों पर दबाव: इस जमानत का असर अतीक अहमद के अन्य गुर्गों पर पड़ सकता है।
  • न्यायपालिका का नजरिया: कोर्ट ने ठोस साक्ष्य की कमी को गंभीरता से लिया है, जिससे भविष्य के मामलों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
  • पुलिस जांच पर सवाल: एफआईआर दर्ज करने में देरी और गवाहों की अनुपस्थिति पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकती है।

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