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CG Raid: तड़के सुबह ACB-EOW टीम की छापेमारी, 22 जगहों पर चल रही कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ढेबर के अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना ने अदालत में तर्क दिया कि पहले की ईसीआईआर में उनके पक्षकार पहले ही 80 दिनों की हिरासत पूरी कर चुके हैं। वर्तमान ईसीआईआर में उन्हें 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार करने के बाद 3 पूरक चालान और 40 गवाहों का हवाला दिया गया है। वहीं
ईओडब्ल्यू में दर्ज समानांतर मामले में 450 गवाह हैं, लेकिन अब तक किसी आरोप पर संज्ञान नहीं लिया गया है। बता दें कि इसी प्रकरण में अरविंद सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में अरविंद सिंह को पेश किया गया। इस दौरान जमानत शर्तो के अनुसार कोर्ट ने अरविंद सिंह को 1 लाख रुपए का मुचलका और अपना पासपोर्ट ईडी ऑफिस में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के तहत अरविंद सिंह को जेल में रखा गया है।