scriptबड़ी राहत! शराब घोटाले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे बंद, जानें पूरा मामला | Arvind Singh will remain in jail even after gettingbail from Supreme Court in liquor scam | Patrika News
रायपुर

बड़ी राहत! शराब घोटाले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे बंद, जानें पूरा मामला

CG Sharab Ghotala: छ्त्तीसगढ़ में हुए 2161 करोड़ रुपए के शराब घोेटाले में ईडी की ओर से दर्ज प्रकरण में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी ईओडब्ल्यू के प्रकरण पर जेल में रहना पडे़गा।

रायपुरMay 14, 2025 / 12:23 pm

Khyati Parihar

बड़ी राहत! शराब घोटाले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे बंद, जानें पूरा मामला
CG Sharab Ghotala: छ्त्तीसगढ़ में हुए 2161 करोड़ रुपए के शराब घोेटाले में ईडी की ओर से दर्ज प्रकरण में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी ईओडब्ल्यू के प्रकरण पर जेल में रहना पडे़गा। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी अरविंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद सिंह ने विकास अग्रवाल के साथ मिलकर 40 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। सुप्रीम के न्यायमूर्ति द्वारा विकास अग्रवाल को आरोपी बनाए जाने के संबंध में पूछने पर फरार बताया। इस पर न्यायामूर्ति ने कहा कि ईडी के पास अरविंद सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस तरह के आरोप टिकाऊ नहीं है। बता दें कि शराब घोटाला में शराब कारोबारी अरविंद सिंह को ईडी ने 12 जून 2023 को दुर्ग के रामनगर स्थित मुक्तिधाम से गिरतार किया था।
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CG Sharab Ghotala: जेल में 10 माह से बंद

ईडी के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाला हुआ था। इस दौरान सरकारी शराब दुकानों से नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई थी। इसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इस घोटाले में कई शासकीय अधिकारी, कारोबारी सहित अन्य ने सिंडीकेट बनाकर घोटाला किया था। इस प्रकरण में अरविंद सिंह को पिछले 10 महीने से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है।

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