निर्धारित अवधि में कोर्ट और ईओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर उक्त सभी लोगों की चल-अचल संपत्तियां को अटैच किया जाएगा। ईओडब्ल्यू ने सभी को पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने नोटिस जारी किया था। इसकी अवहेलना करने और नहीं आने पर जांच एजेंसी द्वारा रायपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन लगाया गया था। इसके आधार पर स्पेशल कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जुलाई 2025 तक स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अब तक चार की गिरफ्तारी
इस घोटाले में
ईओडब्ल्यू ने तहसीलदार के पति और प्रॉपर्टी डीलर हरमीत सिंह खनूजा, कारोबारी विजय जैन, किसान केदार तिवारी और पत्नी उमा तिवारी को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। चाराें रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। इस मामले में राजस्व विभाग के एक भी जिम्मेदार अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी तलाश जारी है।