CG News: पीड़ित राजस्व निरीक्षक ने बताया न्याय की जीत
मारपीट की घटना 7 साल पहले सुंदर नगर क्षेत्र में हुई थी। जहां जमीन का सीमांकन करने आए राजस्व निरीक्षक से मारपीट की गई थी। आरोपी पूर्व पार्षद की पत्नी वर्तमान में नगर निगम में एमआईसी मेंबर हैं। कोर्ट के फैसले को पीड़ित राजस्व निरीक्षक ने न्याय की जीत बताया है। बताया जाता है कि सजा से पहले पीड़ित पर केस वापस लेने और समझौता करने जैसे कई तरह के दबाव डालने की कोशिश की गई थी। अपर लोक अभियोजक विजय कुमार यादव ने बताया कि 7 साल पहले 29 अगस्त 2018 की दोपहर 2:30 बजे राजस्व निरीक्षक राजेंद्र चंद्राकर डीडी नगर इलाके में एक जमीन का सीमांकन करने गए थे।
सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाह के बयान
इस दौरान ब्राह्मणपारा के पूर्व पार्षद आकाश दुबे और उनके साथी श्याम प्रकाश साहू ने विवाद करते गाली-गलौज किया। इसके बाद राजस्व निरीक्षक चंद्राकर और किशोर वर्मा से मारपीट की। इससे राजस्व निरीक्षक का हाथ टूट गया था। इस गुंडागर्दी की शिकायत उन्होंने डीडी नगर थाने में की थी। इस मामले में पुलिस ने आकाश और उसके साथी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाह के बयान करवाए गए थे। दबाव से नहीं झुके, लंबी लड़ाई लड़ी
मामला 7 साल पुराना है। पीड़ित चंद्राकर पर इस दौरान कई तरह के दबाव की चर्चा है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान समझौता के लिए भी दबाव पड़ा, लेकिन वे हार नहीं माने। लगातार लड़ाई लड़ते रहे।
मारपीट के बाद फरार
चार्जशीट में बताया गया की तहसीलदार के आदेश पर आर आई राजेंद्र चंद्राकर अपनी टीम के साथ जमीन का सीमांकन करने गए थे इस दौरान अपनी कर से आकाश दुबे श्याम प्रकाश के साथ पहुंचा और जमीन का सीमांकन करने से मना किया। शासकीय आदेश का हवाला देने और दस्तावेज साक्ष्य दिखाने के बाद भी दोनों ने गाली गलौज कर अपने कार में रखें बेसबॉल बेड से आरआई चंद्राकर की पिटाई की। इस घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे।
नगर निगम में एमआईसी मेंबर
CG News: आरोपी आकाश की पत्नी सरिता दुबे वर्तमान में नगर निगम में एमआईसी मेंबर हैं। आकाश भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन बचाव पक्ष साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। इसके बाद अदालत ने आकाश दुबे और उसके साथी श्याम प्रकाश साहू को 5 -5 साल और 6 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।