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रायपुर

CG Rape Case: 5 साल बाद किशोरी को मिला इंसाफ, रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

CG Rape Case: किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करते रहे युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया।

रायपुरFeb 13, 2025 / 08:57 am

Laxmi Vishwakarma

CG Rape Case: 5 साल बाद किशोरी को मिला इंसाफ, रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
CG Rape Case: विवाह करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 5 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान करवाए गए।

CG Rape Case: ऐसे हुई आरोपी की पहचान

विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि सरोरा स्थित थर्माकोल कंपनी में राकेश साकत (24) ड्राइवर का काम करता था। वहीं फैक्ट्री परिसर स्थित बने क्वार्टर में रहता था। उसी के पड़ोस में बने पीड़ि़त किशोरी अपने परिजनों के साथ रहती थी। पहचान होने के कारण आरोपी का जाना-आना था।
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शादी का झांसा देकर किया रेप

CG Rape Case: इस दौरान विवाह करने का झांसा देकर किशोरी को झांसा देकर नवंबर 2020 से जून 2021 तक दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी होने पर वह किराए का मकान छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने उरला थाना में शिकायत की।
जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दुष्कर्म करने वाले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद केस डायरी पेश की। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया।

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