– 4 प्रतिशत लगता है टैक्स
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराते समय टैक्स में यह छूट राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के तहत, बैटरी चलित वाहनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने, नवीनीकरण व नए रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदान करने के लिए लगने वाले शुल्क से पहले से ही छूट दी जा रही है। आरटीओ कार्यालय के अनुसार अब तक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन चालकों को 4 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। उदाहरण के लिए यदि आप 10 लाख रुपए कीमत की कोई कार खरीदते थे तो रजिस्टे्रशन के दौरान 40 हजार रुपए रोड टैक्स में देने पड़ते थे, लेकिन अब तय समय तक यह टैक्स नहीं देना होगा।
– किसको कब तक मिलेगा लाभ
– ई-दोपहिया व तीन पहिया वाहनों को 26 मार्च 2026 तक पंजीयन कराने पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट मिलेगी। – 20 लाख रुपए तक की कीमत की ई- कारों के पंजीयन पर 26 मार्च 2026 तक 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट। – ई-हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) को 26 मार्च 2026 तक 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट। – ई-बस, (गैर सरकारी यानी स्कूल बस, निजी बस, मिनी, मिडी, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एसी बसों सहित सरकारी बसें) ई-ट्रक, ई-ट्रैक्टर, ई-एम्बुलेंस के पंजीयन पर 26 मार्च 2027 तक 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट।