एसडीएम वंदना मिश्रा ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 12 जून निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि नक्शा स्वीकृति योग्य है या नहीं और कितना जुर्माना लगाया जाएगा।
11 बार हो चुकी है सुनवाई
गौरतलब है कि सांसद के दीपा सराय स्थित आवास में बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया था। इस पर विनियमित क्षेत्र कार्यालय ने आपत्ति जताई थी और 11 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी कर निर्माण को अवैध बताया था। नोटिस में कहा गया था कि यह निर्माण उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसके बाद से मामले की अब तक 11 बार सुनवाई हो चुकी है।
नक्शा पेश कर दी गई स्वीकृति की अर्जी
मंगलवार को हुई सुनवाई में सांसद के वकील ने निर्माण का नक्शा बनवाकर पेश किया और उसे पास किए जाने का आग्रह किया। अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि यदि कोई जुर्माना निर्धारित होता है, तो सांसद उसे भरने के लिए तैयार हैं। अब 12 जून की सुनवाई में यह तय होगा कि नक्शा स्वीकृत होगा या नहीं और अगली कानूनी कार्रवाई क्या होगी।