scriptसवाईमाधोपुर: हत्या के 7 दोषियों को 6-6 साल और 5 को 5-5 साल के कारावास की सजा | Sawai Madhopur: 7 murder convicts sentenced to 6 years of imprisonment each and 5 to 5 years of imprisonment each | Patrika News
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: हत्या के 7 दोषियों को 6-6 साल और 5 को 5-5 साल के कारावास की सजा

अपर सेशन न्यायालय ने परस्पर दर्ज हत्या व गंभीर मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सात आरोपियों को छह-छह साल का कारावास व 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

सवाई माधोपुरJun 28, 2025 / 02:52 pm

Santosh Trivedi

Rajasthan Crime Hanumangarh IPS officer sentenced 2 years jail in dowry harassment case court pronounced strict punishment

फाइल फोटो- पत्रिका

सवाईमाधोपुर। अपर सेशन न्यायालय ने परस्पर दर्ज हत्या व गंभीर मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सात आरोपियों को छह-छह साल का कारावास व 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं गंभीर मारपीट के पांच आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 18500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
कोर्ट ने मामले में दोषी मानते हुए बलराम पुत्र बंशीलाल, ज्ञानसिंह पुत्र जगराम, भरतलाल पुत्र मूलचंद, देवीलाल उर्फ देवलाल पुत्र मूलचंद, जंशीलाल पुत्र श्योराम, केदार पुत्र रतनलाल व बत्तीलाल पुत्र गिर्राज निवासी गोजारी थाना मलारना डूंगर को 6 साल का कठोर कारावास और गंभीर मारपीट के दोषी रूपसिंह पुत्र श्रीनारायण, गोकुल पुत्र रघुनाथ, पप्पूलाल पुत्र रामफूल, रामसिंह उर्फ लीला पुत्र पप्पूलाल, नेतराम पुत्र गोकुल निवासीयान गोजारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह था मामला

अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक हरकेश मीना ने बताया कि एक पक्ष ने मलारना डूंगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 नवम्बर 2020 को सुबह प्रार्थी नेतराम गुर्जर की जमीन पर बलराम, जंसी, देवपाल, भरतलाल, विरेन्द्र ट्रैक्टर से जोत रहे थे। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वह ऐसा नहीं करने के लिए खेत पर गए। इस पर आरोपी बलराम आदि ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
बलराम ने जान से मारने की नियत से मानसिंह व जगदीश पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे वे बेहोश हो गए। मारपीट से पीडि़त के परिजनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई। इसी तरह दूसरे पक्ष के भरतलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह 9 बजे अपने भाई देवलाल, बलराम व काका जंसी अपने खेत पर ट्रैक्टर से सरसों बुआई कर रहे थे।
court
सवाईमाधोपुर. पुलिस गिरफ्त में दोषी।
इस दौरान एक राय होकर जान से मारने की नियत से हाथों में लाठी, गंडासी, कुल्हाड़ी लेकर रूपसिंह, गोकुल, पप्पू, रामसिंह उर्फ लीला, नेतराम आए और मारपीट की। इससे उसके परिजनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई। पुलिस ने परस्पर दर्ज प्रकरण में जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। यहां से न्यायालय ने एक पक्ष के सात आरोपियों को छह वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा दूसरे पक्ष के पांच लोगों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 18 हजार 5 सौ रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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