इसलिए वर्जित होता है सूखा नारियल
यात्रियों के पास सूखा नारियल नहीं रखने के पीछे कारण यह है कि पुराने और नमी वाले स्थान पर रखे गए नारियल में फफूंद लग जाती है। ऐसे में उसमें मीथेन गैस बनती है, जो ज्वलनशील है। ऐसे में इनमें हल्के से स्पार्क से भी आग लग सकती है।
स्टेशनों पर नहीं बिकता सूखा नारियल
रेलवे स्टेशनों पर वेंडर्स को भी सूखा नारियल बेचने की अनुमति नहीं है। फूटा हुआ नारियल और उसका गुदा रख सकते हैं। इन वस्तुओं पर भी है पाबंदी
यात्रा के दौरान सिलेंडर या गैस स्टोव, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पटाखे, बारूद के साथ अन्य ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही ऐसे पालतू जानवर जो अन्य यात्रियों को असुविधा में डाल सकते हैं। इनके लिए रेलवे से विशेष अनुमति लेनी होती है।
प्रतिबंधित वस्तु ले जाने पर हो सकती है कार्रवाई
जांच के दौरान यात्री के पास रेलवे द्वारा प्रतिबंधित वस्तु मिलती है तो उस पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना वसूलने के साथ वस्तु जब्त हो सकती है। मामला गंभीर होने पर यात्री को ट्रेन से उतारने के साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।