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कलेक्टर ने जारी किया फरमान : सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करते पाए गए तो लगेगा जुर्माना

जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की हुई बैठक

उमरियाNov 20, 2024 / 03:41 pm

Ayazuddin Siddiqui

जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की हुई बैठक

जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की हुई बैठक

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की बैठक कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोटपा अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों से कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि गुटखा खाने से अनेकों प्रकार की घातक बीमारियां जन्म ले रही है, इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थानों, होटलों, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज तथा ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है, उन स्थानों को धूम्रपान वर्जित किया जाए तथा जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
बैठक में जिला नोडल अधिकारी अनुराधा पटेल ने कार्यक्रम के जिला एवं विकासखंड स्तर पर कोटपा एक्ट अधिनियम 2003 के तहत धारा धारा 4 की जानकारी दी। साथ ही धारा चार के तहत 30 कमरे या 30 व्यक्तियों या उससे अधिक की बैठने की व्यवस्था वाले रेस्टोरेंट पर एक अलग धूम्रपान क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही रेस्टोरेंट एवं होटल के प्रवेश द्वार पर 60/30सी एम का गैर धूम्रपान क्षेत्र यहां धूम्रपान करना अपराध है जैसे पोस्टर्स आवश्यक रूप से लगाया जाना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर मलिक प्रबंधक पर्यवेक्षक द्वारा 200 रुपए तक का अर्थ दंड संबंधित के खिलाफ किया जा सकता है यदि नियमों का उल्लंघन प्रबंधक द्वारा किया जाता है तो प्रबंधक के विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत अर्थ दंड का भागीदार होगा।
उन्होंने बताया कि धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णता प्रतिबंधित है एवं किसी प्रकार की रेस्पॉन्सरशिप एवं प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। वहीं दुकानदार को भारतीय भाषा में 20/15 सीएम की चेतावनी तंबाकू से कैंसर होता है या तंबाकू से मौत होती है सफेद पृष्ठभूमि पर लिखा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि धारा 5 का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना एवं दो वर्ष का करवा या दोनों हो सकता है। जिला नोडल अधिकारी ने उपस्थित प्रतिभागियों को धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध बताया है। धारा 6 अ के अनुसार दुकान के मालिक अथवा प्रबंधक को तंबाकू उत्पादों की बिक्री के स्थान पर 30 बाई 60 सेंटीमीटर का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है का पोस्टर लिखा जाना होगा। धारा 6 ब के तहत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज 300 फीट के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराधिक है, जिसके तहत 200 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। अधिनियम धारा 7 के तहत अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी पैकेट प्रयुक्त भाषा में होना चाहिए एवं 85 प्रतिशत हिस्से पर स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए।

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