भगोड़े मेहुल चोकसी को लगा बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की स्थगित
बेल्जियम की अपील अदालत ने मेहुल चोकसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस याचिका में भारत की उसके प्रत्यपर्ण के अनुरोध के बाद उसकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
मेहुल चोकसी ने गिरफ्तारी के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाया है।
Mehul Choksi: बेल्जियम की अपील अदालत से भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेहुल चोकसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। दरअसल, चोकसी ने दायर याचिका में भारत की उसके प्रत्यपर्ण के अनुरोध के बाद उसकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा बेल्जियम के अधिकारियों पर गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। बता दें कि बेल्जियम में पुलिस ने भगोड़े मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया था।
बेल्जियम में याचिका का मसौदा अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने तैयार किया था और बेल्जियम में मेहुल चोकसी की कानूनी टीम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इस याचिका में कहा गया कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने आवश्यक कानूनी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। मेहुल चोकसी ने कोर्ट से अपनी तत्काल रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया।
जमानत याचिका को किया खारिज
बेल्जियम की अपील कोर्ट ने हाल ही में मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और गिरफ्तारी के खिलाफ उसकी याचिका से संबंधित सुनवाई स्थगित कर दी है। यह फैसला उसकी जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद आया है, जो हीरा कारोबारी के लिए चल रही कानूनी चुनौतियों का संकेत देता है।
भारत लाने के लिए किया जा रहा समन्वय
बता दें कि भारतीय एजेंसियां मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए बेल्जियम के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं, लेकिन चोकसी की कानूनी टीम भारतीय जेलों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देकर प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश कर रही है।
मेहुल चोकसी, भगोड़े हीरा कारोबारी और 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी को बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई।
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