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Rape Punishment: दुनिया के इन 20 देशों में रेप और मर्डर की क्या है सज़ा, जानिए

RG Kar Rape and Murder Case verdict: भारत के कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कार रेप केस के आरोपी को दोषी करार देने के बाद दुनिया भर में रेप और हत्या पर मिलने वाली सज़ा पर चर्चा शुरू हो गई है।

नई दिल्लीJan 18, 2025 / 06:09 pm

M I Zahir

Kolkata Rape and murder Case

Kolkata Rape and murder Case

RG Kar Rape and Murder Case verdict: भारत के कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कार रेप केस (kolkata rape case) में 162 दिन बाद आरोपी संजय रॉय (RG Kar Rape and Murder Case verdict)को दोषी करार दिया गया है, उसे 20 जनवरी को सज़ा सुनाई जाएगी। भारत में बलात्कार और हत्या दोनों के मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है, विशेषकर अगर अपराधी ने अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया हो। अमेरिका में सज़ा राज्य तय करता है। कुछ राज्यों में बलात्कार और हत्या के लिए मृत्युदंड हो सकता है। वहीं सऊदी अरब में बलात्कार और हत्या दोनों के लिए मृत्युदंड की सज़ा होती है। यूएई और सिंगापुर में बलात्कार और हत्या के मामलों में मृत्युदंड प्रचलित है, खासकर जब यह मामलों में अत्यधिक हिंसा शामिल होती है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के इन 20 देशों में रेप और मर्डर के लिए कितनी उम्र के दोषी को कितनी सज़ा (rape punishment in different countries) देने का प्रावधान है।

भारत (Rape punishment in India) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 7 साल से उम्रभर तक की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड (विशेष परिस्थितियों में)
दोषी की उम्र के अनुसार: यदि दोषी की उम्र कम हो तो उसे किशोर न्यायालय में सज़ा मिल सकती है (जो 18 वर्ष से कम के दोषी के लिए होता है)।

अमेरिका में (Rape punishment in US) यह है सज़ा

रेप सज़ा राज्य की ओर से तय, जेल की सजा, जो कई वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।
रेप और मर्डर सज़ा: कुछ राज्यों में मृत्युदंड।
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के दोषियों के लिए किशोर न्यायालय में सुनवाई होती है।

सऊदी अरब (Rape punishment in Saudi Arbia) में दंड का प्रावधान

रेप सज़ा: सार्वजनिक रूप से फांसी या कठोर कारावास
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड
दोषी की उम्र के अनुसार: सज़ा में कोई भेदभाव नहीं होता। अधिकतर मामलों में दोषी को मृत्युदंड मिल सकता है।

पाकिस्तान (Rape punishment in Pakistan)में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 10 साल से उम्रभर तक की सज़ा।
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड (विशेष मामलों में)।
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर दोषियों के लिए अलग न्याय प्रक्रिया लागू हो सकती है।

ब्रिटेन (Rape punishment in Britain) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 6 साल से लेकर जीवनभर तक की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: आजीवन कारावास सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को किशोर न्याय प्रणाली में रखा जाता है।

सिंगापुर (Rape punishment in Singapore) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 5 से 20 साल, जुर्माना और शारीरिक सज़ा (कोड़े मारना)
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर दोषियों के लिए किशोर न्याय व्यवस्था होती है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के लिए लागू होती है।

ऑस्ट्रेलिया (Rape punishment in Australia) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 6 से 25 साल की जेल
रेप और मर्डर सज़ा: आजीवन कारावास
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को किशोर न्यायालय में भेजा जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात (Rape punishment in UAE) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: मौत की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर अपराधियों के लिए अलग से सज़ा निर्धारित हो सकती है।

चीन ( Rape Punishment in China) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 3 से 10 साल की जेल
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड
दोषी की उम्र के अनुसार: 14 से 18 वर्ष के बीच के दोषियों को सज़ा कम हो सकती है।

दक्षिण अफ्रीका (Rape Punishment in South Africa) में सज़ा

रेप सज़ा: 10 साल से उम्रभर की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: जीवनभर की सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के दोषियों के लिए किशोर न्यायालय में सज़ा निर्धारित होती है।

कनाडा (Rape Punishment in Canada)में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 14 साल तक की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: आजीवन कारावास की सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के दोषियों को किशोर न्याय में सज़ा मिलती है।

फ्रांस (Rape Punishment in France) में दंड का प्रावधान

रेप सज़ा: 5 से 20 साल की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: उम्रभर की सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर दोषियों को विभिन्न प्रकार की सज़ा मिल सकती है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर है।

जर्मनी (Rape Punishment in Germany) में यह है सज़ा

रेप सज़ा: 5 से 15 साल की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: उम्रभर की सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के दोषियों को कम सज़ा हो सकती है।

स्पेन (Rape Punishment in Spain)में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 6 से 12 साल की सजा
रेप और मर्डर सज़ा: उम्र कैद
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के लिए न्यायालय सज़ा में नरमी बरत सकता है।

नीदरलैंड (Rape Punishment in Netherlands) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 6 से 12 साल की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: उम्रभर की सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर दोषियों को नरम सज़ा मिल सकती है, खासकर यदि
उनकी उम्र 16 से 18 वर्ष हो।

स्वीडन (Rape Punishment in Sweden) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 2 से 6 साल की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: आजीवन कारावास
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर दोषियों को न्यायालय हल्की सज़ा दे सकता है।

ब्राजील (Rape Punishment in Brazil) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 6 से 10 साल की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: आजीवन कारावास
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के दोषियों को नरमी दी जा सकती है।

मलेशिया (Rape Punishment in Malaysia) में दंड का प्रावधान

रेप सज़ा: 5 से 20 साल की सजा, जुर्माना
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड
दोषी की उम्र के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के दोषियों को अलग न्याय व्यवस्था मिलती है।

थाईलैंड (Rape Punishment in Thailand) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 4 से 20 साल की जेल
रेप और मर्डर सज़ा: उम्र भर की सज़ा
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोरों के लिए अलग न्याय व्यवस्था लागू होती है।

इंडोनेशिया (Rape Punishment in Indonesia) में सज़ा का प्रावधान

रेप सज़ा: 5 से 15 साल तक की सज़ा
रेप और मर्डर सज़ा: मृत्युदंड
दोषी की उम्र के अनुसार: किशोर दोषियों को कम सज़ा दी जा सकती है।

अपराध की गंभीरता के आधार पर सज़ा

बहरहाल इन देशों में सज़ा का निर्धारण स्थानीय कानून, न्यायिक प्रक्रिया और अपराध की गंभीरता के आधार पर किया जाता है। कई देशों में बलात्कार के दोषी को पीड़िता के मानसिक और शारीरिक प्रभाव के आधार पर कई प्रकार की सज़ा दी जाती है। कई देशों में 18 साल से कम उम्र के दोषियों के लिए अलग सजा प्रणाली है, जहां सुधारात्मक उपाय, पुनर्वास, और सुधारात्मक शिक्षा की अधिक संभावना है। यदि अपराध में अत्यधिक हिंसा, पीड़िता की हत्या या असामान्य परिस्थिति शामिल हो, तो सज़ा और भी कठोर हो तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है।

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