लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुहपुटरा चिलबिलपारा निवासी अमोल राजवाड़े पिता गोविंद राम राजवाड़े 35 वर्ष के खिलाफ विभिन्न थानों व चौकियों में अपराध (CG crime news) दर्ज था। अपराधों की संख्या को देखते हुए थाना लखनपुर में धारा 223 बीएनएस एवं छ. ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत मामला कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था।
2 मई 2024 को कलेक्टर द्वारा उसे 1 साल के लिए जिलाबदर कर दिया गया था। इस दौरान उसके सरगुजा जिले से लगे 5 जिलों जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर व सूरजपुर में प्रवेश पर पाबंदी (CG crime news) लगाई गई थी। इसके बाद भी वह बिना पुलिस की अनुमति के कुछ दिन पहले अपने गांव में लौट आया था। इस दौरान वह लोगों को डरा-धमका रहा था।
CG crime news: सूचना मिलते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार
जिलाबदर के आरोपी अमोल राजवाड़े के संबंध में सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार (CG crime news) कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में लखनपुर उप निरीक्षक प्रेमसागर खुटिया, कृष्ण कुमार यादव, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, विजय मरावी, नरेन्द्र जांगड़े, प्रवीण चंद तिवारी व आरक्षक बन्दे केरकेट्टा शामिल रहे।