VIP Number Plate के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे देखें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद पब्लिक यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें।
रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें। मेन्यू में जाकर ‘User Other Services’ पर क्लिक करें, फिर ‘Search by Number’ वाले विकल्प को चुनें। अपनी पसंद का नंबर चुनें और E-Auction टैब पर क्लिक करें।
रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें। अब फीस का भुगतान करें, रसीद जनरेट होगी और आप नीलामी में शामिल हो जाएंगे। अगर आप ई-नीलामी में जीत जाते हैं तो नंबर आपके नाम पर अलॉट हो जाएगा।
हर हफ्ते खुलती है ऑनलाइन बोली
VIP नंबर की नीलामी हर हफ्ते होती है। रविवार सुबह 9 बजे से लेकर मंगलवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस दौरान इच्छुक लोग अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी होती है और हर राज्य के RTO की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जाती है।
कितनी होती है VIP नंबर प्लेट की कीमत
VIP नंबर की कीमत नंबर की खासियत और लोकप्रियता पर निर्भर करती है। सबसे महंगे सुपर एलीट नंबर जैसे 0001 की बेस प्राइस 5 लाख रुपये होती है। वहीं सिंगल डिजिट नंबर जैसे 0003, 0005 आदि के लिए कीमत 3 लाख रुपये से शुरू होती है। सेमी-फैंसी नंबरों की कीमत 1 लाख रुपये से शुरू होती है जबकि कुछ खास नंबर जैसे 0786 या 0099 के लिए कीमत 2 लाख रुपये के आसपास होती है। यह कीमत नीलामी के दौरान और बढ़ सकती है। VIP नंबर का कोई कानूनी या तकनीकी फायदा नहीं होता यह पूरी तरह शौक और दिखावे से जुड़ा होता है। इसे आप नई गाड़ी खरीदते समय सीधे भी ले सकते हैं या बाद में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। RTO की प्रक्रिया के तहत पुराने वाहन से नंबर हटाकर नई गाड़ी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए राज्य के अनुसार शुल्क तय किया जाता है।
कब तक आपके पास रहता है VIP नंबर
जब तक आपकी गाड़ी वैध है तब तक VIP नंबर भी आपके नाम पर रहता है। जैसे दिल्ली-NCR में पेट्रोल गाड़ी 15 साल और डीजल गाड़ी 10 साल तक चल सकती है। इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म करना पड़ता है या किसी और राज्य में ट्रांसफर करना होता है। अगर आप VIP नंबर बचाना चाहते हैं तो उसे नई गाड़ी में ट्रांसफर कराना जरूरी होता है।