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CG News: लक्ष्य से 39 मिलियन टन कम हुआ कोयला उत्पादन, खनन में पिछड़ी एसईसीएल उन्होंने बताया कि शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए
अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी जानकारी केवल खनन अधिकारी को भेजनी होगा। उन्होंने नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
इन्हें नियुक्त किया प्राधिकृत अधिकारी : बालोद नगर पालिका सीमा के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व अनुविभाग बालोद के तहत क्षेत्र (बालोद शहरी क्षेत्र को छोड़कर) के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद, राजस्व अनुविभाग गुरुर के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरुर, राजस्व अनुविभाग डौंडी के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौंडी, राजस्व अनुविभाग डौंडी के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौंडी, राजस्व अनुविभाग डौंडीलोहारा के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौंडीलोहारा एवं राजस्व अनुविभाग गुंडरदेही के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुंडरदेही को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।