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अजा-जजा आयोग अध्यक्ष पद रिक्त होने पर सरकार को नोटिस, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई

उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। यह पद दो साल से अधिक समय से रिक्त है।

बैंगलोरJan 20, 2025 / 10:12 pm

Sanjay Kumar Kareer

High Court Of Karnataka

High Court Of Karnataka

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। यह पद दो साल से अधिक समय से रिक्त है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया और न्यायाधीश एम.आई. अरुण की खंडपीठ ने चामराजनगर जिले के कोल्लेगल निवासी श्रीनिवास सी.एल. द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि यह पद 9 दिसंबर, 2022 से रिक्त है। इस स्थिति ने सीधे तौर पर आयोग को संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने में योगदान दिया है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त करने में विफलता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे भेदभाव से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक अधिकार का उपयोग करने में असमर्थ हैं, आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों का दावा करने के लिए लागत प्रभावी और सुलभ न्याय, संरक्षण और समर्थन प्राप्त करने के उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
अध्यक्ष की कमी के कारण हजारों शिकायतें और याचिकाएँ विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकारी खजाने से धन आयोग के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन के रूप में बर्बाद हो रहा है, जो कि अध्यक्ष के रिक्त पद के साथ निष्क्रिय हो गया है।
अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता ने आयोग को लंबित शिकायतों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध तरीके से निपटाने और राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के निर्देश भी मांगे।

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