एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि अब तक नियम था कि जिन चालानों पर कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उनका भुगतान केवल कोर्ट से ही संभव होता था। इससे वाहन स्वामियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चालान लंबित होने के चलते वाहन का नामांतरण, फिटनेस, परमिट नवीनीकरण, बीमा क्लेम आदि कार्य अटक जाते थे। अब इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर दिया गया है।
ऐसे करें ऑनलाइन भुगतान
सबसे पहले भारत सरकार की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं
“Check Challan Status” ऑप्शन चुनें
वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें
चालान विवरण खुलने पर “Pay Now” बटन पर क्लिक करें
ऑनलाइन माध्यम से चालान की राशि जमा करें
भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें
न्यायालय में लंबित चालानों का भी भुगतान अब संभव
यह नया फीचर उन वाहन स्वामियों के लिए विशेष लाभकारी है जिनके चालान Pending at Court’ की स्थिति में थे। अब उन्हें न्यायालय की कार्यवाही पूरी होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वे सीधे पोर्टल पर जाकर चालान भर सकते हैं और अपने अन्य परिवहन संबंधित कार्य दोबारा शुरू कर सकते हैं। यातायात निदेशालय ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का जल्द भुगतान करें ताकि कानूनन किसी कार्य में बाधा न आए।