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बरेली

यूपी के इस शहर में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, बिल्डरों में खलबली, जाने कहां हुआ ध्वस्तीकरण

बीडीए की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बदायूं रोड समेत शहर के कई इलाकों में विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बीडीए की इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया।

बरेलीMay 03, 2025 / 10:10 pm

Avanish Pandey

बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बदायूं रोड समेत शहर के कई इलाकों में विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बीडीए की इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया।

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बीडीए की ये कार्रवाई करगैना, बदायूं रोड और लाल फाटक थाना कैंट क्षेत्र में की गई, जहां बिना स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग एवं निर्माण कार्य कर कॉलोनियों को आकार दिया जा रहा था।

इनके खिलाफ की गई कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने बताया कि बदायूं रोड स्थित करगैना में सतेंद्र कुमार द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल व भूखण्डों का चिन्हांकन कर अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। इसी प्रकार, गौरी शंकर, जहीर हुसैन और आशीष बंसल द्वारा बदायूं रोड पर लगभग 4 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके अलावा, महेशपुरा ठाकुरान क्षेत्र में डॉ. उमेश प्रजापति द्वारा 8 बीघा भूमि पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जबकि ग्राम चौबारी स्थित लाल फाटक जुए की पुलिया के निकट नत्थू लाल ने लगभग 10 बीघा भूमि पर अनधिकृत निर्माण कार्य शुरू कर रखा था। उक्त सभी स्थलों पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुँचकर बुलडोज़र चलवाते हुए सड़कें, बाउंड्रीवाल एवं प्लॉटिंग चिन्हन को ध्वस्त कर दिया।

लोगों को बीडीए की चेतावनी

इस कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, सहायक अभियंता रमन कुमार अग्रवाल के साथ बीडीए की का प्रवर्तन टीम मौजूद रही। प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग पूर्णत: अवैध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में विकास प्राधिकरण बिना पूर्व सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भूखण्ड या भवन की खरीदारी से पूर्व उसकी स्वीकृति स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा भविष्य में उत्पन्न किसी भी कानूनी जटिलता के लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे।

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