स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी डॉ. रवेंद्र प्रकाश शर्मा निवासी बसंत विहार कॉलोनी, थाना इज्जतनगर को दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता, जो सैदपुर हॉकिंस क्षेत्र की निवासी हैं, अपने दांतों के इलाज के लिए प्रकाश डेंटल क्लीनिक में नियमित रूप से जाती थीं। 16 अक्टूबर 2021 को शाम 4 बजे जब वह डॉ. रवेंद्र के पास इलाज के लिए पहुंचीं, तो डॉक्टर ने दांत उखाड़कर नया दांत लगाने की बात कहकर नशीला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के असर से महिला अर्धमूर्छित हो गई और इसी हालत का फायदा उठाकर डॉक्टर ने दुष्कर्म किया। होश में आने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि उसने वीडियो बना ली है और अगर किसी को कुछ बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा और जान से मार देगा।
घर पर बताने से खुला मामला
इस घटना के बाद महिला गहरे सदमे और तनाव में आ गई। कई दिन तक चुप रहने के बाद 3 नवंबर 2021 को जब पति ने लगातार पूछताछ की, तब पीड़िता ने आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता के पति ने थाना इज्जतनगर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी डेंटिस्ट के खिलाफ दुष्कर्म, नशा देकर छेड़छाड़ करने, धमकी देने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
छह गवाहों से साबित हुआ अपराध
शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में छह अहम गवाह प्रस्तुत किए, जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे से जुड़ा व्यक्ति जब अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं होता, बल्कि सामाजिक विश्वास का भी हनन होता है। ऐसे मामलों में सख्त सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में एक सशक्त संदेश जाए।