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एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, EWS को दी आरक्षित वर्गों जैसी छूट

ews mphc news हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईडब्लूएस के ऐसे अनेक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे जोे आयुसीमा या अटेम्प्ट के मौके खत्म होने के कारण इससे वंचित हो गए थे।

भोपालFeb 17, 2025 / 06:10 pm

deepak deewan

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मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि ईडब्लूएस (EWS) को कई छूटें दी हैं। कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) 2025 के लिए ये राहत दी हैं। आयुसीमा में अब आरक्षित वर्ग जैसी छूट दी गई है। हाईकोर्ट ने न केवल आयुसीमा में छूट प्रदान की बल्कि अटेम्प करने के मौकों की संख्या भी बढ़ा दी। कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईडब्लूएस के ऐसे अनेक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे जोे आयुसीमा या अटेम्प्ट के मौके खत्म होने के कारण इससे वंचित हो गए थे।
एमपी हाईकोर्ट ने ईडब्लूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। अब सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) 2025 में इस वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। अभी तक ईडब्लूएस EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती थी।
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हाईकोर्ट ने ईडब्लूएस उम्मीदवारों को अटेम्प्ट के मौके भी बढ़ा दिए हैं। अभी तक वे अधिकतम 6 बार परीक्षा दे सकते थे। हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाकर 9 अटेम्प्ट करने का मौका दिया है। इस मामले में यूपीएससी को मंगलवार को कोर्ट में अपना जवाब पेश करने को कहा गया है।

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