एक रूपया ज्यादा जोड़कर वसूला जीएसटी
मामला 15 अक्टूबर 2021 का है तब भोपाल के ऐश्वर्य निगम ने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल होटल में खाना खाया था। खाने का बिल 796 रुपए बना। बिल में बिसलेरी पानी की बोतल की कीमत 29 रुपए बताई गई, जबकि बोतल पर MRP 20 रुपए लिखी थी। होटल ने 1 रुपए अतिरिक्त GST भी वसूला। तब ऐश्वर्य ने होटल मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की थी जिस पर विवाद भी हुआ था और बाद में ऐश्वर्य ने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया था। उपभोक्ता फोरम ने लगाया 8 हजार 1 रूपये का जुर्माना
उपभोक्ता फोरम में मामले की सुनवाई के दौरान होटल संचालक की ओर से कहा गया कि ग्राहक को मेनू कार्ड दिया था। उसमें कीमत और GST का जिक्र था। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि होटल में बैठने, एयर कंडीशनर और म्यूजिक जैसी सुविधाएं हैं इसलिए रेस्टोरेंट में MRP लागू नहीं होती। होटल ने यह भी कहा कि पानी की बोतल पर GST लगाना कानून के हिसाब से सही है। जिसके विरोध में ऐश्वर्य के वकील ने तर्क दिया कि MRP में GST शामिल होता है। इसलिए अलग से GST वसूलना गलत है। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने होटल पर 8 हजार 1 रूपये का जुर्माना लगाया है।