कक्षा एक से आठ तक संचालित प्राइवेट स्कूलों को राज्य शिक्षा केन्द्र से मान्यता दी जाती है। मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों के पास 15 फरवरी तक अंतिम मौका था। इस दौरान प्रदेश के बीस हजार स्कूलों ने नवीनीकरण कराया। साढ़े छह हजार अब भी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया।
न तारीख बढ़ाई न ही बदले नियम
प्राइवेट स्कूलों की मान्यता नियमों में इस साल संशोधन हुआ। किराएनामा अनिवार्य हो गया। स्कूल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। लेकिन विभाग न तो नियम बदले और न ही तारीख बढ़ाने कोई निर्णय लिया। िस्थति यही रही तो बच्चों को मुसीबत होगी।ग्वालियर से 228, इंदौर से 219 स्कूल हो सकते हैं बंद
राज्य शिक्षा केन्द्र (rajya shiksha kendra) में ग्वालियर के 228 प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। तो वहीं इंदौर से 219 स्कूल हैं। उज्जैन से 182 स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। जबलपुर के 124 स्कूल इसमें शामिल हैं।ये नहीं कर पाए आवेदन
- भोपाल 161
- इंदौर जिला – 219
- ग्वालियर- 228
- छतरपुर- 182
- उज्जैन- 175
- जबलपुर – 124
- सागर- 109
ओपी शर्मा, जिला परियोजना समन्वय
नए नियमों के तहत जो दस्तावेज मांगें जा रहे वे कई स्कूलों पास नहीं। ऐसे में जमा कैसे कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर इसका विपरीत असर होगा। मामले में शिक्षा मंत्री को शिकायत करेंगे।
अजीत सिंह, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन