इस मामले में अंतिम सुनवाई 16 अप्रैल को हुई थी उसके बाद कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने फैसला देते हुए अटल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑटोनामस के दर्जा में बाधा डालने को अवैधानिक मानते हुए यूजीसी के निर्णय को अंतिम रूप से मान्य बताया।
थी भ्रम की स्थिति…
यूजीसी से ऑटोनामस का दर्जा मिलने के बाद कालेज प्रबंधन ने खुद ही परीक्षाएं लेना भी शुरू कर दिया था। कॉलेज प्रबंधन परीक्षा के लिए अपने यहां ही प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटस का सेमेस्टर एग्जाम भी कॉलेज द्वारा कराया गया था। हालांकि यूनिवर्सिटी की कार्रवाई से कॉलेज में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं में भ्रम की स्थिति बन गई थी। यहां तक छात्र संगठनों द्वारा भी कॉलेज प्रबंधन का घेराव किया गया था।