लोक अभियोजक एडवोकेट रौशन सिंह राठौड़ ने बताया कि पांच अक्टूबर 2021 को दुधवा खारा थाना में सहजूसर निवासी बाबू खां ने मामला दर्ज करवाया था। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई बुधे खां और उसका बेटा साजिद विदेश में रहते हैं। घर में बुधे खां और उसके बेटे साजिद की पत्नी रहती थी।
धारदार हथियार से की हत्या
चार अक्टूबर की रात करीब 10 और 11 के बीच बुधे खां के घर शोर सुनाई दिया। तब भागकर देखा तो रहीशा और आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी। जिनके गर्दन पर धारदार हथियार की चोट थी। आसमीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रहीशा तड़प रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
कोर्ट में पेश किए 22 गवाह
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सहजूसर निवासी शाहरूख व राशिद उर्फ रसीद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शाहरूख और रसीद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। लोक अभियोजक राठौड़ ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 22 गवाह और 83 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने शाहरूख व राशिद को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास व दो लाख 11 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।