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मांडू(Mandu Gangrape) टीआइ रामसिंह राठौड़ का कहना है कि पीड़िता केा बार-बार बयान बदलने से कई कंफ्यूजन थे। 30 मार्च को लिए गए बयान में महिला ने खिरनी के पेड़ से गिरकर चोटिल होने की बात कही थीं। जिस कारण प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। सोमवार को ज्यादती की जानकारी दी। जिसके आधार पर पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। इसके बाद आरोपी मोनू पिता महेश ठाकुर और राधेश्याम पिता मूलचंद भील के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।
शराब पिलाने के बाद खंडहर ले जाकर ज्यादती
महिला की साथ ज्यादती की घटना 25 मार्च को होना बताई जा रही है। पीड़िता के पति की मौत हो चुकी है। महिला अपने भरण -पोषण के लिए एक होटल में मजदूरी करती है। परिजनों के अनुसार, 25 मार्च को वह होटल पर मजदूरी के लिए जा रही थीं। तभी मांडू के रहने वाले दो युवक रास्ते में मिले। वह उसे शराब पिलाने के बहाने इको पाइंट के पास एक खंडहर में लेकर गए और ज्यादती की। देर तक जब महिला अपने घर नहीं लौटी तो उसकी बेटी ढूंढते हुई पहुंची। जहां घटनास्थल पर पीड़िता निवस्त्र बेसुध पड़ी थीं। पांच से छह दिन चले घटनाक्रम में पुलिस ने सोमवार शाम को केस दर्ज किया है। ये भी पढें
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घटना के बाद दो से तीन दिन पीड़ित महिला अपने घर पर रही। जहां उसकी देखभाल छोटी बेटी ने की। आरोपी और पीड़िता दोनों ही आदिवासी समाज से है। आरंभ में आरोपी को बचाने के लिए सामाजिक स्तर पर मामले को आपसी बातचीत से रफा-दफा कर दिया। तबीयत बिगडऩे पर आरोपी पक्ष ने 29 मार्च को महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई हैं। जिन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी।
केस दर्ज किया है
सोमवार को पीड़िता ने बयान में ज्यादती की बात कही है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद केस दर्ज किया है। एक आरोपी को राउंडअप कर लिया है। दूसरे को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।–रामसिंह राठौर, टीआइ मांडू