विभागाध्यक्षों को सौंपी थी जिम्मेदारी जिला कलक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए पाबंद करें। बिना हेलमेट वाहन चालकों को कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया जाए।
एसपी कार्यालय में सख्ती, बिना हेलमेट एंट्री नहीं उधर, कलक्ट्रेट के कार्मिक यातायात नियमों की पालना में लापरवाह दिखे तो वह परिसर में ही जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्मिक सतर्क दिखे। यहां दुपहिया वाहन से आने वाले कार्मिक हेलमेट का उपयोग करते हैं। वहीं, कार्यालय में अगर कोई बिना हेलमेट के घुसता है तो उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में सख्ती बरत रखी है।
बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1 हजार का चालान नियमों के अलावा अगर कोई दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो एक हजार रुपए का जुर्माना होता है। इसी तरह बिना सीट बेल्ट और वाहन चलाते मोबाइल पर बात करते समय बात करने पर भी एक-एक हजार रुपए का चालान होता है। अभियान के दौरान इन दिनों समझाइश के साथ उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। शहर में केवल गुलाब बाग प्वाइंट पर ही यातायात पुलिस कार्रवाई करते नजर आती है, अन्य प्वाइंटों पर तो यातायातकर्मी ही नदारद रहते हैं। ये केवल वीआईपी मूवमेंट पर ही निकल कर आते हैं।
– सडक़ सुरक्षा माह में आमजन को यातायात नियमों को लेकर जागरुक किया जा रहा है। नियमों की सभी को पालना करनी चाहिए। कार्मिकों के विभागाध्यक्षों को मामले में पालना कराने के आदेश दिए जाएंगे। इसके बाद भी कोई लापरवाही बरतता है तो कार्रवाई होगी।
– श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर, धौलपुर