ट्रेड लायसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च तक) निर्धारित है। वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत संबंधित व्यवसायिक व्यक्ति/फर्म/सोसायटी को ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। ऐसे में 1000 रुपए तक का दण्ड प्रथम बार में एवं उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का प्रतिदिन की दर से अर्थदंड किया जाएगा।
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चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर हम पूर्व में निगम आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं। बता चुके हैं कि ट्रेड लाइसेंस की फीस व्यापारियों व दुकानदारों से एक बार ही ली जाए। निगम मनमानी करेगा तो हम मुयमंत्री से शिकायत करेंगे और सीएम के ग्वालियर आने पर विरोध भी जताएंगे।